Badaun News: अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट, हेल्पलाइन जारी


Badaun News: जिले में 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर होने वाले संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला प्रोबेशन अधिकारी अभय कुमार ने जनता से इस सामाजिक कुरीति के विरुद्ध सहयोग की अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1098 या संबंधित अधिकारियों को देने का आह्वान किया गया है ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रोबेशन अधिकारी अभय कुमार ने पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और राजस्व अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अक्षय तृतीया पर परंपरा के नाम पर होने वाले बाल विवाहों को रोकने के लिए ग्राम प्रधानों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहुओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय किया गया है। सूचना देने के लिए प्रशासन ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 और स्वयं जिला प्रोबेशन अधिकारी का नंबर 7518024013 सार्वजनिक किया है।

अधिकारी ने जोर देकर कहा कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि किसी क्षेत्र में बाल विवाह की जानकारी छिपाई गई, तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों पर भी कार्रवाई होगी। इसका उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक विकास में बाधक इस कुरीति को जड़ से खत्म करना है। आमजन से अपील है कि वे सामूहिक जिम्मेदारी निभाते हुए इस अभियान में प्रशासन का सहयोग करें।

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